- अनुच्छेद 4 (1) और अनुच्छेद 80 (2)
राज्यसभा में स्थानों का आबंटन
निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएँगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।
निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएँगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18 |
| 2. | असम | 7 |
| 3. | बिहार | 16 |
| 4. | झारखण्ड | 6 |
| 5. | गोआ | 1 |
| 6. | गुजरात | 11 |
| 7. | हरियाणा | 5 |
| 8. | केरल | 9 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 11 |
| 10. | छत्तीसगढ़ | 5 |
| 11. | तमिलनाडु | 18 |
| 12. | महाराष्ट्र | 19 |
| 13. | कर्नाटक | 12 |
| 14. | उड़ीसा | 10 |
| 15. | पंजाब | 7 |
| 16. | राजस्थान | 10 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 31 |
| 18. | उत्तरांचल | 3 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 16 |
| 20. | जम्मू और कश्मीर | 4 |
| 21. | नागालैंड | 1 |
| 22. | हिमाचल प्रदेश | 3 |
| 23. | मणिपुर | 1 |
| 24. | त्रिपुरा | 1 |
| 25. | मेघालय | 1 |
| 26. | सिक्किम | 1 |
| 27. | मिजोरम | 1 |
| 28. | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| 29. | दिल्ली | 3 |
| 30. | पांडिचेरी | 1 |
| कुल योग | 233 | |