| भारत का संविधान | [अनुक्रमणिका] |
|---|---|
| पहली | पहली अनुसूची |
| दूसरी | दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............ |
| तीसरी | तीसरी अनुसूची |
| चौथी | चौथी अनुसूची |
| पांचवीं | पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............ |
| छठी | छठी अनुसूची |
| सातवीं | सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक........... |
| आठवीं | आठवीं अनुसूची |
| नौवीं | नौवीं अनुसूची |
| दसवीं | दसवीं अनुसूची |
| भारत का संविधान | अनुच्छेद / अनुसूची |
|---|---|
| अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए | 343 (1) |
| अंतिम आदेश | 132 (3) |
| अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र | पहली |
| अधिकरण | |
| प्रशासनिक | 323 क |
| अन्य विषयों के लिए | 323 ख |
| अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 32,226 |
|
363 |
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | 329 |
| संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 122 (2) |
| राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 212 (2) |
|
31ख, नौवीं |
| अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | 235 |
| |
|
239ख |
| राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति | 213 |
| संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 123 |
| अनन्य आर्थिक क्षेत्र | 297 |
| अनुच्छेद, परिभाषा | 366(3) |
| अनुदानों के लिए मतदान--
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा |
116 |
| राज्य विधान-सभा द्वारा | 206 |
|
115 |
| राज्य विधान मंडल में | 205 |
|
|
| अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
244, पांचवीं |
| राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | पांचवीं, 3 |
| अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | 339 |
| अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | पांचवीं, 6 |
| अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | पांचवीं, 2 |
| अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | पांचवीं, 5 |
| अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | पांचवीं, 4 |
| असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | छठी, 20 |
| जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | 244 (2), छठी |
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी ज़िलों और प्रदेशों को लागू होना | छठी, 12 |
| असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी ज़िले और स्वशासी प्रदेश | छठी,1 |
| स्वशासी ज़िलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | छठी,14 |
| प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना | छठी, 13 |
|
335 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | 339 |
| परिभाषा | 366(24) और (25) |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | 15 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 338 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 368क |
| अधिसूचना | 341 (1) और 342 (1) |
| राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | 341-342 |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | 46 |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में |
330 |
| राज्य विधान-मंडल में | 332 |
| स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना | 334 |
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | 164(1), परंतुक |
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | 338 |
|
366(23) |
| अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | 139क |
|
सातवीं,1-14 |
| अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | 253 |
|
सातवीं, 1-13 |
|
|
|
263 |
| नदी जल विवाद | 262 |
| व्यापार या वाणिज्य | 286 |
|
|
|
सातवीं, 3,18 |
|
सातवीं, 1,59 |
|
31क |
| संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन | सातवीं, 3,42 |
| किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम | 31(1क) |
|
चौथी |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क |
| राज्यक्षेत्र | पहली |
| अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए। | |
|
सातवीं, 3, 5 |
|
चौथी |
| में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना | 244क |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371ख |
| राज्य | पहली |
|
छठी, 19 |
| ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना | छठी, 1(2) और |
| स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना | छठी, 14 |
| प्रादेशिक और ज़िला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना | छठी, 4(4) |
| ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना | छठी, 7(2) |
| विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना | छठी, 9(2) |
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना | छठी, 12(1)(ख) |
| सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ज़िला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना | छठी, 5(2) |
| किसी ज़िला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना | छठी, 16 |
| स्वशासी ज़िलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना | छठी, 17 |
| स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना | छठी, 4(3) |
| ज़िला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना | छठी, 15 |
|
सातवीं, 2, 6 |
| नाविक और समुद्रीय अस्पताल | सातवीं, 1, 28 |
|
377 |
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 376 |
| फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 374 |
| विद्यमान विधियों का अनुकूलन | 372(2), 372क |
| विद्यमान विधियों का बने रहना | 372 (1) |
|
374(2) |
| सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष | 374(3) |
| भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष | 374(4) |
| राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 369 |
|
373 |
| कठिनाइयों को दूरन करने की | 392 |
| लोक सेवा आयोग | 378 |
| अरुणाचल प्रदेश राज्य | 371ज |
| असम राज्य | 371ख |
| आंध्र प्रदेश राज्य | 371घ |
| गुजरात राज्य | 371 |
| गोवा राज्य | 371झ |
| जम्मू-कश्मीर राज्य | 370 |
| नागालैंड राज्य | 371क |
| महाराष्ट् राज्य | 371च |
| अस्पृश्यता का अंत | 17 |
|
पहली |
| परिभाषा | 366(2) |
| के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान | 337 |
| कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध | 336 |
| लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | 331 |
| का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध | 333 |
| के विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहने संबंध विशेष उपबंध | 334 |
|
चौथी |
| में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना | 371ङ |
| की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध | 378क |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371घ |
| आकस्मिकता निधि –देखिए वित्त । | |
|
171(4) |
| राष्ट्रपति का निर्वाचन | 55(3) |
| राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन | 80(4) |
| उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | 66(1) |
|
360(3) |
| आपात की दशा में उद्घोषणा | 360(1) |
| वित्तीय आपात का प्रतिसंहरण आदि | 360(2) |
| आपात के दौरान वाक्-स्वातंत्रय, आदि के अधिकार के उपबंधों का निलंबन | 358 |
| आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन | 359 |
| मूल अधिकारों के अंतर्गत भी देखिए । | 352 |
| आपात की उद्घोषणा | 366(18) |
| आपात की परिभाषा | 352(4) और (5) |
| आपात की अवधि | 353 |
| आपात का प्रभाव | 352(4) |
| आपात की उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 352(2) और (7) |
| आपात का प्रतिसंहरण | |
|
356 |
| आपात उपबंध की कालावधि | 356(4) |
| आपात उपबंधों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 356(3) |
| आपात उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग | 356(2) |
| आपात उद्घोषणा का प्रतिसंहरण, उसमें परिवर्तन आदि | 354 |
| आपात के दौरान राजस्वोंके वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना | 366(18) |
|
366(18) |
|
366(29) |
| आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारुद और विस्फोटक | सातवीं,1,5 |
|
सातवीं, 3, 3 |
|
सातवीं,1, 8 |
| उच्च न्यायालय, राज्यों में | 214 |
| उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होना | 229(3) |
| उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का लागू होना | 218 |
|
223 |
| मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति - नीचे देखिए मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश | |
|
224(2) |
| अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224(1) |
| उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की | 229(1) |
| उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224क |
| अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाना | 217(1) |
|
217(1), 224(3) |
| नियुक्ति और पद की शर्तें | 217, 224, 224क |
|
121 |
| राजय विधान-मंडल में | 211 |
| की आयु का अवधारण | 217(3) |
| द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 219 |
| के पद छोड़ने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर प्रतिषेध | 220 |
| के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 217(2) |
| को पद से हटाया जाना | 217(1), परंतुक (ख) |
| के संबंध में प्रक्रिया | 218 |
| द्वारा पद त्याग | 217(1), परंतुक |
| यायालय को अंतरण | 222 |
| के पद की रिक्ति | 217(1), परंतुक (ग) |
| उच्च न्यायालयोंका गठन का संगठन | 216, सातवीं,1, 78 |
| अभिलेख न्यायालय | 215 |
| उच्च न्यायालय की परिभाषा | 366(14) |
| दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना | 231 |
| संघ राज्यक्षेत्रों के लिए | 241 |
| उच्च न्यायालय की अधिकारिता | 225 |
| उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उसका अपवर्जन | 230, सातवीं,1,79 |
| उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति आदि | 229 |
| उच्च न्यायालयों की भाषा देखिए भाषा। | |
|
226 |
| अवमान के लिए दंड देने की | 215 |
| सभी न्यायालयों के अधीक्षण की | 227 |
| अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति | 224(3) |
| उच्च न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा | 235 |
| उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अंतरण | 228 |
| अंत:कालीन अवधि के बारे में उपबंध | 376 |
|
127 |
| के प्रशासनिक व्ययों का संचित निधि पर भारित होना | 146(3) |
| को संसद् द्वारा आनुषंगिक शक्तियां प्रदत्त किया जाना | 140 |
| के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति | 146 |
| की सहायता में प्राधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना | 144 |
| में अपील के लिए प्रमाण-पत्र | 134क |
| के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति | 126 |
| के न्यायाधीशों की नियुक्ति—देखिए न्यायाधीश | |
| राज्य प्रशासन के अधिक खर्च के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति | 257(4),258(3) |
| उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां | सातवीं, 1, 77 |
| अभिलेख न्यायालय | 129 |
| भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय | 71 |
| उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों ओर आदेशों का प्रवर्तन | 142(1) |
| उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि | 138 |
| उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन | 124 |
| उच्चतम न्यायालय के व्यय | 146 |
|
374(1) |
| की शक्तियों और अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना | 135 |
| में लंबित वादों, अपीलों और कार्यवाहियों का उच्चतम | 374(2) |
|
136 |
| उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश | 127 |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु | 124(2) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति | 124(2) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद् या राज्य विधान-मंडल में चर्चा न किया जाना | 121,211 |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण | 124(2क) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किसी न्यायालय, आदि में अभिवचन या कार्य करने पर उनका निरर्ह होना | 124(7) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 124(6) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, भत्ते आदि | 125(2) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 124(3) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना | 124(2),परंतुक(ख) |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते | 125(1),दूसरी,घ,9 |
|
143 |
| संविधान का निर्वचन अंतर्ग्रस्त होने वाले मामले में अपीली अधिकारिता | 132 |
| सिविल विषयों में अपीली अधिकारिता | 133 |
| दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता | 134 |
| प्रारंभिक अधिकारिता | 131 |
| उच्चतम न्यायालय की भाषा-देखिए भाषा | |
| उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना | 141 |
|
32 |
| अवमान के लिए दंड देने की | 129 |
| अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की | 137 |
| भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों में लंबित कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय को अंतरण | 374(4) |
| उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति | 128 |
| उच्चतम न्यायालय के नियम | 145 |
| उच्चतम न्यायालय का स्थान | 130 |
| उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत | 136 |
|
चौथी |
| राज्य | पहली |
|
226 |
|
चौथी |
| के लिए विधान परिषद् | 168 |
| राज्य | पहली |
|
294-295 |
|
|
| उत्प्रेषण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 226 |
|
सातवीं,1,7 |
| अन्य | सातवीं,2,24 |
| संघ के नियंत्रणाधीन | सातवीं, 1,52 |
| के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना | 43क |
| उधार, परिभाषा | 366(4) |
| वित्त भी देखिए | |
|
18 |
| भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे | 18(2) |
| राज्य सेवक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट आदि स्वीकार नहीं करेंगे | 18(3) और (4) |
| राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा | 18(1) |
| उपखंड,परिभाषा | 366(27) |
| उपनिवेशन | सातवीं, 2, 18 |
|
366(8) |
| राज्यों का लोक ऋण | सातवीं, 2,43 |
| संघ का लोक ऋण | सातवीं, 1, 35 |
| औद्योगिक और श्रम विवाद | सातवीं, 3, 22 |
| औद्योगिक विवाद, संघ के कर्मचारियों से संबंधित | सातवीं, 1,61 |
| औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास | सातवीं, 3, 21 |
| कर—देखिए वित्त
कराधान परिभाषा |
356(28) |
|
51क |
| वित्त के अधीन भी देखिए । | |
|
चौथी |
| के लिए विधान परिषद् | 168 |
| राज्य | पहली |
|
43क |
| कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी- देखिए निदेश्क तत्व | |
|
सातवीं, 1,81 |
| पत्तन | सातवीं, 1, 28 |
| करेंसी, सिक्का निर्माण और वैद्य निविदा | सातवीं, 1,36 |
| कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण | सातवीं, 2,16 |
| कारखाने | सातवीं, 3,36 |
| कार्यपालिका शक्ति--संघ/राज्य | 298 |
| कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कारोबार करने की शक्ति | 53,154,298 |
| संपत्ति अर्जित करने की शक्ति व्यापार करने की शक्ति | 298 |
| कारागार | सातवीं, 3,34 |
| कीमत नियंत्रण | सातवीं, 3,34 |
| कुटीर उद्योगों का राज्य द्वारा बढ़ावा | 43 |
| कृपाण—देखिए मूल अधिकार । | |
| कृषि | सातवीं, 2,14 |
| कृषि-आय, परिभाषा | 366(1) |
| कृषि-श्रणिता, मुक्ति | सातवीं, 2,30 |
| कृषि और पशुपालन, संगठन | 48 |
| केरल --
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
| राज्य | पहली |
| कौंसलीय प्रतिनिधित्व | सातवीं, 1,11 |
| खंड, परिभाषा | 366(5) |
|
सातवीं, 1,54 |
| अन्य मामले में | सातवीं, 2,23 |
| श्रम भी देखिए । | |
| खुले समुद्र या आकाश में की गई जलदस्युताएं और अपराध ; राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध अपराध | सातवीं, 1,21 |
| खेलकूद | सातवीं, 2,33 |
| ग्राम सभा | 243क |
|
चौथी |
| विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व | 371(2) |
| राज्य | पहली |
|
सातवीं, 2,25 |
| साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का संविधान के निर्वचन में लागू होना | 367 |
| गोला-बारुंद-देखिए आयुध । | |
| गो-वध, राज्य द्वारा प्रतिवेध किया जाना | 48 |
|
चौथी |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371झ |
| राज्यक्षेत्र | पहली |
| ग्राम पंचायतों का राज्य द्वारा गठन | 40 |
| चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र | पहली |
|
सातवीं, 1,60 |
| छावनी | सातवीं, 1,3 |
| जनगणना | सातवीं, 1,69 |
| जनजातियां, यायावरी और प्रवासी | सातवीं, 3,15 |
| जनसंख्या, नियंत्रण और परिवार नियोजन | सातवीं, 3,20क |
| जन्म और मृत्यु | सातवीं, 3,30 |
|
चौथी |
| राज्य | पहली |
| के संबंध में अस्थायी उपबंध | 370 |
|
262 |
| जल प्रदाय, सिंचाई आदि | सातवीं, 2,17 |
|
सातवीं, 1,24 |
| अंतरदेशीय | सातवीं, 2,13 |
|
सातवीं, 1,94 |
| सूची 2 और 3 के विषयों से संबद्ध | सातवीं, 3,45 |
|
233 |
| न्यायिक सेवा में ज़िला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती | 234 |
| कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि का विधिमान्यकरण | 233क |
|
छठी, 2 |
| ज़िला परिषद् का विघटन | छठी, 16 |
| ज़िला परिषद् द्वारा ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | छठी, 7 |
|
छठी, 4 |
| प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करना | छठी, 6 |
| कर अधिरोपित करना और राजस्व, का संग्रहण करना | छठी, 8 |
| विधियां बनाना | छठी, 3 |
| जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाना | छठी, 10 |
| ज़िला परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | छठी, 5 |
| ज़िला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का | छठी, 11 |
|
छठी, 9 (1) |
| ज़िला बोर्ड | सातवीं, 2,5 |
| ज्वलनशील द्रव और पदार्थ | सातवीं, 1,53 |
| डाक-तार | सातवीं 1,31 |
| डाक-तार और टेलीफोन | सातवीं,1,31 |
| डाकघर, बचत बैंक | सातवीं, 1,39 |
|
366(7) |
|
चौथी |
| राज्य | पहली |
|
सातवीं, 1, 20 |
| अन्य स्थानों की | सातवीं, 2, 7 |
|
सातवीं, 1, 53 |
| खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन | सातवीं, 1, 55 |
|
चौथी |
| राज्य | पहली |
| दत्तक-ग्रहण | सातवीं, 3, 5 |
| दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र | पहली |
| दंड प्रक्रिया | सातवीं, 3, 2 |
| द्यूत—देखिए दांव। | |
| दंड विधि | सातवीं, 3, 1 |
| दांव और द्यूत | सातवीं, 2, 34 |
| दादरा और नागर हवेली राज्यक्षेत्र | पहली |
|
चौथी |
| राज्यक्षेत्र | पहली |
| दिवालापन—देखिए शोधन अक्षमता । | |
|
290क |
| केरल राज्य में | 290क |
| तमिलनाड़ु राज्य में | 290क |
| देशी राज्य, परिभाषा | 366(15) |
| दोष, अनुयोज्य | सातवीं, 3, 8 |
| दोहरा परिसंकट | 20(2) |
| धन विधेयक—देखिए विधेयक । | |
| धार्मिक विन्यास | सातवीं, 3, 28 |
| नगर निगम-- | निगम के अधीन देखिए । |
|
243य |
| नगरपालिकाओं का गठन | 243थ |
| वार्ड-समितियों, आदि का गठन और संरचना | 243ध |
| नगरपालिकाओं की संरचना | 243द |
| परिभाषाएं | 243त |
| नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताएं | 243फ |
| नगरपालिकाओं की अवधि | 243प |
| नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन | 243यक |
| नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | 243ब |
| नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां | 243भ |
| स्थानों का आरक्षण | 243न |
| नगरपालिक ट्राम | सातवीं, 2, 13 |
|
सातवीं, 1, 56 |
| नमक | सातवीं, 1, 58 |
| नहरें | सातवीं, 2, 17 |
|
5 |
| का संसद् द्वारा विनियमित किया जाना | 11 |
|
10 |
| पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार | 6 |
| पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार | 7 |
| भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार | 8 |
|
चौथी |
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क |
| राज्य | पहली |
| नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन | सातवीं, 2, 33 |
| नावाधिकरण विषयक अधिकारिता | सातवीं, 1, 95 |
| निखात निधि | सातवीं, 2, 44 |
|
सातवीं, 1, 43 |
| निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, तथा जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं | सातवीं, 1, 44 |
| उपरोक्त से भिन्न विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन | सातवीं, 2, 32 |
| नगर निगम | सातवीं, 2, 5 |
| निगम-कर, परिभाषा | 366(6) |
| वित्त भी देखिए । | |
| निजी थैली की समाप्ति | 363क |
| नियंत्रक, महालेखापरीक्षक | सातवीं, 1, 75 |
| के प्रशासनिक व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे | 148(6) |
| की नियुक्ति | 148(1) |
| द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 151 |
| की सेवा की शर्तें, आदि | 148(5) |
| के कर्तव्य और शक्तियां | 149 |
| का भावी नियुक्ति के लिए पात्र न होना | 148(4) |
| द्वारा पद की शपथ | 148(2) |
| की लेखाओं को रखे जाने की रीति संबंधी निदेश की शक्ति | 150 |
| को पद से हटाया जाना | 148(1) |
| का वेतन, आदि | 148(3), दूसरी,ङ |
| की संक्रमणकालीन अवधि के विषय में विशेष उपबंध | 377 |
| नियोजन और बेकारी | सातवीं, 3, 23 |
|
147 |
| सामान्यत: संविधान का | 367 |
| भाग 6, अध्याय 6 के लिए “जिला न्यायाधीश” का | 236(क) |
| भाग 12 के लिए “वित्त आयोग” का | 264 |
| भाग 6, अध्याय 6 के लिए न्यायायिक सेवा का | 236(ख) |
| भाग 6 के लिए “राज्य” का | 152 |
| भाग 14 के लिए “राज्य” का | 308 |
| पांचवी अनुसूची के लिए “राज्य” का | पांचवी, क, 1 |
|
19 |
|
103 और 192 |
| निरसन | 395 |
| निर्वाचन आयोग | 324, सातवीं, 1, 72 |
|
324(2) और (3) |
| आयुक्तों की सेवा, आदि की शर्तें | 324(5) |
| प्रादेशिक आयुक्त | 324(4) |
| आयुक्तों का पद से हटाया जाना | 324(5), परंतुक |
| राज्य विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्वाचन आयोग से राय लेना | 192(2) |
| संसद् के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर रास्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेना | 103(2) |
| निर्वाचन आयोग के कर्मचारिवृंद | 324(6) |
| निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना | 324(1) |
| संसद् और राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 327,सातवीं,1, 72 |
| राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की राज्य विधान-मंडल की शक्ति | 328,सातवीं,2, 37 |
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक | 329 |
| एक साधारण निर्वाचक नामावली का होना | 325 |
| प्रत्येक जनगणना के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का पुन: समायोजन | 82 |
| मताधिकार, वयस्क | 326 |
|
22(4)(क) |
| द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया | 22(7)(ग) |
| किसी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध | सातवीं, 3, 3 |
| भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध | सातवीं, 1, 9 |
|
22(4) |
| का कुछ दशाओं में तीन माससे अधिक होना | 22(4)(क)और (ख) |
| निरोध की अधिकतम अवधि का संसद् द्वारा विहित किया जाना | 22(7)(क)और (ख) |
| निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को संसूचित न किया जाना जो लोकहित के विरुद्ध हैं | 22(6) |
| निरोध के आधारों की संसूचना | 22(5) |
|
सातवीं, 3, 41 |
|
39क |
|
सातवीं, 3, 11क |
| समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता | 39क |
| सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना | उद्देशिका, 38 |
| न्यास और न्यासी-- | सातवीं, 3, 10 |
| शासकीय न्यासी | सातवीं, 3, 11 |
| न्याय प्रशासन-- | सातवीं, 3, 11क |
| ज़िला न्यायाधीश--
की नियुक्ति |
233(1) |
| की परिभाषा | 236(ख) |
| के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता | 233(2) |
| जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनकी ज़िला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता | 233(2) |
| कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि का विधिमान्यकरण | 233क |
| उच्च न्यायालय—देखिए उच्च न्यायालय । | |
| उच्चतम न्यायालय—देखिए उच्चतम न्यायालय । | |
| न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता | सातवीं, 3, 12 |
|
234 |
| परिभाषा | 236(ख) |
| न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण—देखिए निदेशक तत्व | |
|
247 |
| न्यायालयों का कृत्य करते रहना | 375 |
| न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां अनुसूची 1 में दिए गए विषयों के बारे में | सातवीं, 1, 95 |
| उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन और संगठन | सातवीं, 2, 3 |
|
सातवीं, 3, 46 |
| राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में | सातवीं, 2, 65 |
|
सातवीं, 3, 14 |
|
243ठ |
| पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा | 233ञ |
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन | 243ण |
| पंचायतों की संरचना | 243ग |
| पंचायतों का गठन | 243ख |
| वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन | 243झ और 280(3)(खख) |
| विद्यमान विधियों का बना रहना | 243ढ |
| पंचायतों की परिभाषाएं | 243 |
| सदस्यता के लिए निर्रहताएं | 243च |
| पंचायतों की अवधि | 243ङ |
| पंचायतों के लिए निर्वाचन | 243ट |
| ग्राम सभा | 243क |
| लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा करना | 243ञ |
| भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना | 243ड |
| शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | 243छ |
| पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां | 243ज |
| स्थानों का आरक्षण | 243घ |
|
चौथी |
| राज्य | पहली |
| पत्तन--
ऐसे पत्तन, जिन्हें संसद् द्वारा महापत्तन घोषित किया गया है |
सातवीं, 1, 27 |
| अन्य पत्तन | सातवीं, 3, 31 |
| पथकर | सातवीं, 2, 59 |
| परमाणु ऊर्जा | सातवीं, 1, 6 |
| परमादेश रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 266(1) |
|
366 |
| भारत की संचित निधि की | 266(1) |
| राज्य की संचित निधि की | 266(1) |
| “भारत की आकस्मिकता निधि” की | 267(1) |
| “राज्य की आकस्मिकता निधि” की | 267(2) |
| “देशी राज्य” की | 363(2)(क) |
| “धन विधेयक” की --
राज्य विधान-मंडल में |
199 |
| संसद् में | 110 |
| “शुद्ध आगम” की | 279(1) |
| “शासक” | 363(2)(क) |
| “अनुसूचित क्षेत्र” की | पांचवीं, ग, 6(1) |
| भाग 3 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” की | 12 |
| भाग 4 के प्रयोजन के लिए “राज्य” की | 36 |
|
सातवीं, 3, 20क |
| परिसीमा | सातवीं, 3, 13 |
|
चौथी |
| राज्य | पहली |
|
सातवीं, 3, 17 |
| वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण | सातवीं, 3, 17ख |
| पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, पशुधन का परिरक्षण आदि | सातवीं, 2, 15 |
| पांथशालाएं और पांथशालापाल | सातवीं, 2, 31 |
|
सातवीं, 3, 16 |
|
चौथी |
| के लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन | 239क |
| राज्यक्षेत्र | पहली |
| पासपोर्ट | सातवीं, 1, 19 |
|
340 |
| की उन्नति के लिए विशेष उपबंध | 15(4) |
| की नियुक्ति, आदि में आरक्षण | 16(4) |
|
सातवीं, 3, 40 |
| पुल और फेरी | सातवीं, 2, 13 |
| पुलिस | सातवीं, 2, 2 |
|
सातवीं, 1, 80 |
|
सातवीं, 2, 12 |
| संस्थाएं भी देखिए | |
| पुस्तकें | सातवीं, 3, 39 |
| पूर्त कार्य | सातवीं, 3, 28 |
|
366(17) |
| राज्यों द्वारा संदेय | सातवीं, 2, 42 |
| संघ द्वारा संदेय | सातवीं, 1, 71 |
| पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन | सातवीं, 1, 49 |
| पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद | सातवीं, 1, 53 |
|
सातवीं, 1, 25 |
| अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा | सातवीं, 3, 32 |
| राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा | सातवीं, 1, 24 |
| प्रकाश स्तंभ | सातवीं, 1, 26 |
| प्रतिनिधित्व | देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व । |
| प्रतिभूति, परिभाषा | 366(26) |
|
देखिए निदेशक तत्व । |
| प्रतिषेध रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 226 |
|
सातवीं, 1, 34 |
| अन्य संपदाओं के लिए | सातवीं, 2, 65 |
| प्रतिलिप्यधिकार | सातवीं, 1, 49 |
| प्रत्यर्पण | सातवीं, 1, 18 |
| प्रत्याभूति, परिभाषा | 366(13) |
|
75(1) |
| राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य | 78 |
| का मंत्रि-परिषद् का प्रधान होना | 74(1) |
| का वेतन और भत्ते | 75(6), सातवीं, 1, 75 |
|
देखिए नागरिकता । |
|
239(1) |
| संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति | 239ख |
|
256, 262 |
| प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख | सातवीं, 1, 67 |
| प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा | 350क |
| प्रादेशिक परिषद्--
प्रादेशिक परिदों का गठन |
छठी, 2 |
| प्रादेशिक परिषदों का विघटन | छठी, 16 |
| प्रादेशिक ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | छठी, 7 |
|
छठी, 4 |
| कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना | छठी, 8 |
| विधियां बनाना | छठी, 3 |
| प्रादेशिक परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | छठी, 5 |
| प्रादेशिक परिदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन | छठी, 11 |
| संक्रमणकालीन उपबंध | छठी, 19 |
| प्रसारण | सातवीं, 1, 31 |
|
सातवीं, 3, 47 |
| न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | 1, 66 |
| न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, संघ सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | सातवीं, 1, 96 |
| उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में ली जाने वाली फीस | सातवीं, 2, 3 |
